बरेली के श्री गंगा चरण हॉस्पिटल पर अदालत का शिकंजा, डॉ. अक्षत अग्रवाल पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज
बरेली के श्री गंगा चरण हॉस्पिटल के प्रबंधक और डॉ. अक्षत अग्रवाल पर गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगा है। एसीजेएम कोर्ट संख्या-08 के आदेश और तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की आख्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
अदालत के सख्त रुख से हड़कंप, श्री गंगा चरण हॉस्पिटल और डॉ. अक्षत अग्रवाल पर मुकदमा
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बरेली।
बरेली के नामचीन श्री गंगा चरण हॉस्पिटल में मरीज के उपचार के दौरान हुई कथित गंभीर लापरवाही का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। पीड़ित मरीज अरुण द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हुए माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-08) बरेली ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह पूरा मामला मरीज के इलाज के दौरान देखभाल में की गई कथित लापरवाही और उसके जीवन को जोखिम में डालने से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्यांकी एडवोकेट ने अदालत के सामने मरीज के चिकित्सकीय दस्तावेज और इलाज के दौरान बरती गई अनियमिताओं का ब्योरा मजबूती से पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) बरेली द्वारा तीन सदस्यीय डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड टीम का गठन किया गया था, जिसकी आख्या और चिकित्सकीय अभिलेखों का गहन अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता श्यांकी ने बताया कि इलाज के दौरान आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं और उठाए गए सवालों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब विवेचना के जरिए इस बात की परतें खोली जाएंगी कि उपचार के दौरान वास्तव में कितनी लापरवाही बरती गई थी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।